Saturday, November 23, 2024

गेम-चेंजर साबित हो सकता है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, 23 साल पुराने अधिनियम को करेगा रिप्लेस, जानें क्या है खास

नई दिल्ली। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में यूजर्स अधिकारों, विश्वास और सुरक्षा पर व्यापक प्रावधानों की कमी सहित कई सीमाएं हैं। प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट (डीआईए) बिग टेक को कंट्रोल करने और लाखों नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत में वर्तमान नियामक परिदृश्य पर जोर देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, देश को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्प्रेरक और संबल के रूप में कार्य करने के लिए वैश्विक मानक साइबर कानूनों की आवश्यकता है। एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद डीआईए गेम-चेंजर बन जाएगा।

चंद्रशेखर के अनुसार, केवल 5.5 मिलियन भारतीय लोग इंटरनेट पर थे और आज, 850 मिलियन नागरिक वेब से जुड़े हुए हैं, जिससे देश डिजिटल रूप से सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है।

इस सप्ताह अलग-अलग स्टेकहॉल्डर्स के सामने अपने प्रेजेंटेशन में, मंत्री ने कहा कि साल 2000 में एक प्रकार के इंटरनेट मध्यस्थ से लेकर आज कई प्रकार के मध्यस्थों तक (ई-कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, ओटीटी, गेमिंग आदि), हम कैटफिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टाकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैसलाइटिंग और फिशिंग आदि के नए जटिल रूपों का सामना कर रहे हैं। अभद्र भाषा, दुष्प्रचार और फर्जी समाचारों का प्रसार अन्य गंभीर चिंताएं हैं।इसलिए, डीआईए नियमों की तत्काल आवश्यकता है, जो इंटरनेट की जटिलताओं का प्रबंधन और बिचौलियों के प्रकारों का तेजी से विस्तार करेगा।

चंद्रशेखर ने कहा, नया डिजिटल कानून विकास योग्य होना चाहिए और बदलते बाजार के रुझान, प्रौद्योगिकियों में व्यवधान, अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में विकास और गुणात्मक सेवा/उत्पाद वितरण ढांचे के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

एक खुले इंटरनेट की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि इसे स्टार्टअप्स के लिए विकल्प, प्रतिस्पर्धा, ऑनलाइन विविधता, उचित बाजार पहुंच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस की पेशकश करनी चाहिए।

प्रस्तावित डीआईए जवाबदेह और उत्तरदायी डिजिटल ऑपरेटरों, अपडेटिड मध्यस्थ ढांचे, वर्गीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण डिजिटल ऑपरेटरों पर दायित्वों, एल्गोरिथम पारदर्शिता और डिजिटल संस्थाओं द्वारा आवधिक जोखिम आकलन के लिए सहायक और अपीलीय तंत्र की पेशकश करेगा।

डीआईए के पास आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री (एमओएस) आईटी, अतिरिक्त सचिव, जीसी साइबर लॉ, एएसजी एक बाहरी कानूनी विशेषज्ञ और एक उद्योग विशेषज्ञ की एक कोर टीम होगी।

डिजिटल बिल के मसौदे के लिए अन्य देशों में इंटरनेट और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रासंगिक वैश्विक कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन होगा।

मंत्री के अनुसार, डीआईए के लिए विशेषज्ञों, आम जनता, उद्योग, मीडिया, शिक्षा जगत, छात्र समुदाय, इंटरनेट प्रशासन मंचों और उपभोक्ता मंचों के साथ परामर्श होगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया लक्ष्य 2026’ को पूरा करना और 2025-26 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है।

चंद्रशेखर ने कहा, डिजिटल उत्पादों, उपकरणों, प्लेटफार्मों और समाधानों के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय प्लेयर होगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा व्यापक डीआईए के तहत की जाने वाली पहलों में से एक होगा, अन्य में राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, साइबर अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन और डीआईए नियम शामिल हैं।

मंत्री ने कहा, भारतीय कानूनों को सोशल मीडिया मध्यस्थों के तेजी से विस्तार को संभालने में सक्षम होना चाहिए।

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