Wednesday, July 3, 2024

गाजियाबाद में फ्लैट की बालकनी में नहीं लगा सकेंगे हैंंगिंग गमला, एडीएम ने दिए आदेश

गाजियाबाद। साहिबाबाद क्षेत्र में बालकनी में अब बाहर की ओर किसी भी तरह का हैंगिंग गमला नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने सभी एओए और आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और सचिव को आदेश जारी कर जल्द से जल्द बालकनी के बाहर लगे गमलों को हटवाने के आदेश दिए हैं।

 

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फेडरेशन ऑफ एओए के सचिव एंजेल मर्करी सोसायटी के अध्यक्ष अवनीश झा ने बताया कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद से लोगों से अपील की जा रही है। जिससे कि वह बालकनी में बाहर की ओर लगे गमले को हटा लें।

 

अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने आदेश में स्पष्ट है कि बालकनी के बाहर लगे गमले और अन्य सामान के कभी भी गिर जाने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभिन्न सोसायटियों से कई बार इस तरह की शिकायत जिला प्रशासन को मिली है ऐसे में सभी एओए की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सोसायटी में ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके।

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