नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस’ के नाम के संक्षिप्त फॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कल यानी 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
निर्वाचन आयोग ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक गठबंधन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होते।
इसके पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, निर्वाचन आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया था। बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले निर्वाचन आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए गठबंधन का नाम ‘इंडियन नेशनल डवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस’ रखा है और संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A. का इस्तेमाल केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती है, जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा।