फर्रुखाबाद। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कायमगंज के तहरीर पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तहरीर में कहा गया है कि मीटर रीडर साकिब खान व अनिल कुमार एवं सर्किल सुपरवाइजर मयंक यादव तथा खण्डीय सुपरवाइजर प्रशांत सिंह द्वारा निगम के राजस्व वसूली कार्य में बाधा डाली तथा उपभोक्ताओं को पीड़ित कर धन उगाही की,जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।
जांच के अनुसार इन आरोपियों द्वारा विद्युत उपभोक्ता गीता देवी पत्नी धनीराम मोहल्ला कला खेल गिर्द कायमगंज, शिवनंदन पुत्र दीनदयाल छप्पट्टी कायमगंज, मधुसूदन पुत्र हरबंस लाल अरोरा श्यामा गेट कायमगंज आदि के मीटर रीडिंग में गलत रीडिंग डालकर उपभोक्ताओं के बिलों को त्रुटिपूर्ण कर दिया गया एवं उक्त बिल के गलत होने के कारण बिल की धनराशि भी जमा नहीं हो सकी। जिससे विभाग की राजस्व वसूली कार्य में बाधा पहुंची। साथ ही अनावश्यक रूप से उपभोक्ताओं को परेशान किया गया। यह सारी गतिविधियां नियम विरुद्ध होने के कारण यह लोग वास्तव में इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं।
तहरीर के आधार पर आरोपी मीटर रीडर अनिल कुमार, साकिब खान एवं सर्किल सुपरवाइजर मयंक यादव तथा खण्डीय सुपरवाइजर प्रशांत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 384 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं दूसरी तरफ मीटर रीडर शुक्रवार को अधीक्षण अभियन्ता से मिले। उन्होंने बताया कि जो बिल गलत हुए थे, उन्हें ग्रुप में सही कराने के लिए डाल दिया गया था। एसडीओ ने जानबूझ कर बिल सही नहीं किये।एसडीओ ने अपनी गलती छिपाने के लिए गलत रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका जिले भर के मीटर रीडर विरोध करते हैं। इसके बाद मीटर रीडर एसडीओ की इस कार्यवाही से क्षुब्ध हो हड़ताल पर चले गए।