नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की याचिका दायर करने वाले कानून के एक छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है।
कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल की सुरक्षा पर अंदेशा जताते हुए याचिका दाखिल की थी। आज हाई कोर्ट ने जुर्माना तो माफ कर दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से से हाई कोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है तो वो अर्जी के साथ इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे।
कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है।