गाजियाबाद। मोदीनगर में मांस तस्करी के प्रकरण में 2 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ के आदेश पर एक दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुकदमे से नाम निकलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे गए। आरोपी ने 70 हजार रुपए दे भी दिए थे। इसके बाद भी चार्जशीट में आरोपी बनाकर भेज दिया गया।
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8 सितम्बर 2022 को थाना भोजपुर में गोतस्करी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें मेरठ के फलवादा निवासी सबलू का नाम जांच में सामने आया था। आरोप है कि उस समय तत्कालीन विवेचक एसआई विपिन कुमार ने मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे। सबलू के अनुसार 70 हजार रुपए दे दिए गए थे। बाकी रकम नाम निकलने के बाद देने की बात तय हुई। विवेचक द्वारा भेजी गई चार्जशीट में सबलू का नाम भेज दिया गया।
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आरोप है कि जब सबलू ने 70 हजार रुपए वापस मांगे तो दरोगा जेल भेजने की धमकी देने लगा और पैसे देने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद सबलू ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तदुपरांत भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट मेरठ में याचिका दी गई। कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। जिस दरोगा के खिलाफ आरोप लगे, वर्तमान में वह आगरा जोन में तैनात है। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांचोपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।