गाजियाबाद। थाना लोनी बॉर्डर के पूर्व थाना प्रभारी व चार पुलिस उप निरीक्षकों समेत 35 पुलिसकर्मियाें के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज हुआ है। यह एफआईआर रंगदारी मांगने, लूटपाट करना, घर में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ करना एव बंधक बनाने का मामले में दर्ज हुई है। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है।
सिद्ध बाबा मन्दिर सेवाधाम निकट सेवाधाम चौकी निवासी मोनू शर्मा की पत्नी दीपा शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 156(3)के तहत याचिका दायर की थी, जिसमे लोनी बॉर्डर के तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेंद्र पंवार , दरोगा विभान्शु तोमर, मलखान सिंह, प्रदीप शर्मा, अमरपाल सिंह, सिपाही राहुल, मुकेश, कुलदीप, अंकुश मलिक, कृष्ण कुमार, विजयपाल, सुशील व 25-30 पुलिस कर्मी व मनीष भाटी, बल्ली, निवासीगण टीलासहबाजपुर ने रंगदारी मांगने, लूटपाट करना, घर में घुसकर मारपीट कर तोड़-फोड़ करना एवं बंधक बनाये जाने का आरोप लगाया था।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही विवेचना शुरू कर दी गयी है।
पुलिस का कहना है कि आवेदिका के पति मोनू शर्मा उर्फ मोनू बाबा आदि के विरुद्ध एक राय होकर सड़क पर धरना देकर जाम लगाकर सड़क अवरुद्ध करना, जनपद में लागू धारा-144 सीआरपीसी का उलंघन करने सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पार्टी पर पथराव, गाली गलौच व मारपीट करने तथा सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज है। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।
विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त अपराधी मोनू शर्मा उर्फ मोनू बाबा, प्रदीप, रामपाल, कैलाशनाथ, प्राईवेट गनर, उमाकान्त, प्रदीप, शंकर आदि को जेल भेज दिया गया था, जो वर्तमान में जमानत पर है।