कानपुर- उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक विशेष अदालत ने आगजनी के एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं।
एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों पर आगजनी को लेकर दर्ज मुकदमे में आरोप तय कर दिए हैं।
सपा विधायक इरफान सोलंकी का यह पहला मुकदमा है। जिसमें कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।
एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल, मोहम्मद शरीफ पर आईपीसी की धारा 147, 436/149, 506, 327/149, 427/149, 386/149,504,120 बी के तहत आरोप तय किये हैं। मामले की अगली तारीख से एमपी – एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई तेजी के साथ शुरू होगी।
गौरतलब है कि जाजमऊ की डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा ने सात नवंबर को विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने एक महीने के भीतर इरफान के खिलाफ एक के बाद एक गैंगस्टर एक्ट समेत आठ मुकदमे दर्ज किए थे।
इसमें दो में चार्जशीट दाखिल हो गई है जबकि छह मामलों में चार्जशीट अंतिम पड़ाव में है। पुलिस 10 फरवरी तक उन मामलों में भी चार्जशीट दाखिल कर देगी।