सहारनपुर। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी को आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
गौरतलब रहे कि 31 मई 2019 को थाना कोतवाली नगर निवासी की एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त सुमित चुग पुत्र सुरेन्द्र कुमार चुग निवासी भारत माता चौक थाना कोतवाली नगर द्वारा उसकी लडकी का बुरी नीयत से पीछा करना व अश्लील हरकत करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-14 सहारनपुर में चल रही थी।
आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताडा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.-14 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त सुमित चुग पुत्र सुरेन्द्र कुमार चुग जनपद सहारनपुर को मुकदमें में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का संश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।