नोएडा। आगामी 13 जुलाई को जनपद गौतमबुद्व नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण एवं टेलिफोनिक बिल मामलों के अधिक से अधिक मामले निस्तारण किये जाने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया।
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैंकों के अधिकारियों के साथ बीएसएनएल विभागों की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण मामलों को अधिक से अधिक से चिन्हित करने तथा चिन्हित मामलों में पक्षकारों को नोटिस आदि भिजवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके साथ-साथ बैंक शाखाओं पर बैनर, पोस्टर, स्टीकर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।
उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामलें, बिजली व पानी से सम्बन्धित मामलें, धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो, वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाले लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों अपनी विभागीय तैयारियां समय रहते पूरा कर को कहा गया है। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।बैठक में कार्यालय जिला अग्रणी प्रबंधक रोमी अवस्थी के अलावा विभिन्न बैंकों से प्रशांत सिंह, रुपेश कुमार, सुनील कुमार, प्रिया रंजन, संतोष राय, अंकित शर्मा, एचसी पांडेय, मंजीत दलाल, दीपक गुप्ता, गरिमा, नितिन जैन, बीएसएनएल व अन्य उपस्थित हुयेे।