लखनऊ -उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू को अवमानना के एक मामले में 1 साल की सजा सुनाई है।
प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है।
प्रदेश सरकार के पूर्व उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मानहानि का नोटिस भेजा था जिसमे 24 घंटे के भीतर अपने बयानों पर माफी मांगने की बात कही गई है।
दरअसल, पावर कॉर्पोरेशन की डिफॉल्टर कंपनी डीएचएफएल में बिजली कर्मियों के भविष्य निधि के 26 सौ करोड़ निवेश का मामला सामने आने के बाद पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कंपनी के खर्च पर श्रीकांत शर्मा पर दुबई की यात्रा करने व पैसा दाऊद की कंपनी में लगाने के आरोप लगाए थे।