Monday, March 10, 2025

ग्रेटर नोएडा में नामी अस्पताल व दो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-टू में एक व्यक्ति ने फोर्टिस अस्पताल और दो फाइनेंस कंपनियां के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बीटा-दो के प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने बताया कि राहुल कुमार भाटी ने कोर्ट के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।

 

 

 

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उन्होंने फोर्टिस अस्पताल, राम तीरथ लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोंनेडो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धारा 420, 467 ,468, 471, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी अंजू बंसल को पिछले कुछ महीने से छाती में दर्द की शिकायत चल रही थी। उन्होंने उसे गाजियाबाद के अस्पताल में दिखाया। वहां से उन्हें एम्स रेफर किया गया। पता चला कि गर्भावस्था की वजह से उसकी पत्नी को आरएचडी नामक बीमारी हो गई है, जिसका इलाज केवल ऑपरेशन है।

 

 

 

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उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार ऑपरेशन करने के लिए एम्स में जब उन्हें जल्दी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को ग्रेटर नोएडा स्थित फोर्टिस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। यहां पर डॉक्टर विवेक टंडन द्वारा उनका ऑपरेशन 2 अप्रैल वर्ष 2023 को किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार अस्पताल के स्टाफ द्वारा मेडिकल पॉलिसी के बारे में पूछा गया, तब पीड़ित ने बताया कि उसके पास स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हेल्थ पॉलिसी है।  अस्पताल कर्मचारियों द्वारा उक्त पॉलिसी के संबंध में समस्त दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड व कैंसिल चेक पीड़ित से लिए गए। महिला को भर्ती करते समय 9,292 रुपया ऑनलाइन जमा कराया गया। कहा गया कि डिस्चार्ज के समय यह रकम वापस कर दी जाएगी।
 

 

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पीड़ित के अनुसार जब उसने कैंसिल चेक व अन्य दस्तावेज के बारे में पूछा तो कहा गया कि अस्पताल की पॉलिसी है। हर भर्ती होने वाले मरीज से यह दस्तावेज लिया जाता है। पीड़ित के अनुसार उनकी पत्नी का दो अप्रैल को ऑपरेशन हुआ तथा 4 अप्रैल 2023 को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। पीड़ित के अनुसार जब डिस्चार्ज करते समय पीड़ित ने अपनी जमा की गई राशि वापस मांगी तो कहा गया कि आपके अकाउंट में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। पीड़ित के अनुसार 6 माह तक उसके पैसे अकाउंट में वापस नहीं आए।

 

 

 

 

 

 

 

इसी बीच राम तीरथ लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मोनेडो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से फोन आने लगे। उक्त लोगों ने कहा कि आपने अपनी पत्नी की इलाज के लिए लोन लिया है। उसे लौटा दो नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। जब पीड़ित ने कहा कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी। जब वह इस संबंध में फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा गया तथा पता किया तो उन्हें पता चला कि उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी से क्लेम कैंसिल हो गया था।

 

 

 

 

 

 

इस कारण अस्पताल द्वारा अन्य तृतीय पक्ष राम तीरथ एंड लीजिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोनैडो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से लोन लेकर उनके बिल का भुगतान किया गया है। पीड़ित के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों की बात सुनकर वह दंग रह गए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस बाबत फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई।

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