मुजफ्फरनगर। हत्या व लूट के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमें में अभियुक्त को पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है व पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह प्रकरण जनपद शामली के थाना थानाभवन का है, जिसमें विगत 8 अगस्त 2006 को तत्कालीन थाना अध्यक्ष थानाभवन देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा चांदवीर पुत्र भोपाल निवासी ग्राम घनेरा थाना गढ़ीपुख्ता, विनोद बावला पुत्र राजपाल जाट निवासी किनोनी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर बिट्टू पुत्र नरेश निवासी किनोनी थाना शाहपुर, योगेंद्र पुत्र भोपाल निवासी धनेना थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली तथा होलेंद्र पुत्र भोपाल निवासी धनेना को एक संगठित गिरोह बना कर क्षेत्र में अपहरण हत्या, हत्या के प्रयास लूट जैसे जघन्य अपराध करने के कारण इन पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था।
मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना शामली किशन सिंह तालान द्वारा की गई थी।
शुक्रवार को न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट काशिफ शेख द्वारा बिट्टू पुत्र नरेश निवासी किनोनी थाना शाहपुर को गैंगस्टर एक्ट की उपरोक्त धाराओं में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रूपए जुर्माना से दंडित किया।
शेष मुलजिमान की पत्रावली न्यायालय में पृथक रूप से लंबित है।
मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई।