गाजियाबाद. गाजियाबाद की एक अदालत ने यूट्यूबर एल्विश यादव पर साजिश और धमकी के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह निर्देश गाजियाबाद के नंदग्राम थानाध्यक्ष को दिया गया है। शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता ने धमकियों से परेशान होकर कोर्ट का सहारा लिया था।
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अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 गाजियाबाद की जज प्रतिभा ने एल्विश यादव और उनके गिरोह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सौरभ गुप्ता और उनके भाई गौरव गुप्ता को धमकाया है। गुप्ता भाई नोएडा में चल रहे सांप के विष की तस्करी मामले में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह हैं।
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सौरभ गुप्ता का दावा है कि एल्विश यादव और उनके गिरोह ने उनके घर और गाड़ियों की रेकी की, और जान से मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची है। गुप्ता ने बताया कि एल्विश यादव के समर्थक, जो “एल्विश आर्मी” के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं, उनके खिलाफ फर्जी खबरें और वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने डर के कारण अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया है।
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गुप्ता ने कहा कि 10 मई 2024 को एल्विश यादव और उनके साथी तीन-चार गाड़ियों में उनकी सोसायटी में घुसे और रेकी की। सीसीटीवी फुटेज में काली जैगुआर (एचआर 31 बी 0009) और काली फॉर्च्यूनर (एआरआर 0066) गाड़ियों से रेकी की पुष्टि हुई।
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शिकायत और न्यायालय का आदेश: सौरभ गुप्ता ने 15 मई 2024 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद और थानाध्यक्ष नंदग्राम को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की मदद ली। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का आभास होते हुए थानाध्यक्ष नंदग्राम को गुप्ता के आरोपों की जांच कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।