Wednesday, May 1, 2024

गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बने ADM समेत 6 को कारावास की सजा

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

गाजियाबाद। क्लर्क भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देने वाले एक एडीएम समेत छह अभियुक्तों को सीबीआई अदालत ने तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2014 को आइडियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गोविंदपुरम गाजियाबाद में आयोजित हुई आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान) क्लर्क भर्ती परीक्षा का है। अभियुक्तों में एक नवीन तंवर हिमाचल प्रदेश भरमौर चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत है। निर्णय के दौरान अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2014 को आइडियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गोविंदपुरम गाजियाबाद में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा थी। सीबीआई को सूचना मिली कि परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे युवक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सूचना के आधार पर सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के नाम नवीन तंवर ,अजय पाल ,सावन, अमित सिंह, सुग्रीव सिंह गुर्जर और हनुमत गुर्जर हैं। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई शिवम वर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

सीबीआई के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने बताया था कि नवीन तंवर और सावन ने अमित सिंह और अजय पाल के स्थान पर फर्जी तरीके से परीक्षा दी। परीक्षा देने और दिलाने वालों के बीच सुग्रीव गुर्जर और हनुमत गुर्जर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

 

मामले में अभियुक्त नवीन तंवर वर्तमान में हिमाचल के भरमौर चंबा में एडीएम के पद पर तैनात है। गुरुवार को वह निर्णय के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हुआ। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद राहत भी दी है। मामले में सीबीआई अदालत ने गुरुवार को सावन, अमित सिंह, अजय पाल के साथ हनुमत गुर्जर और सुग्रीव गुर्जर को सजा के खिलाफ अपील के लिए एक महीने की बेल दी है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय