Saturday, May 18, 2024

यूपी में देशद्रोह कानून का ‘अंधाधुंध’ इस्तेमाल कर रही सरकार, सीएए आलोचकों से हाथरस मामले में पत्रकार तक हुए शिकार

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लखनऊ | देशद्रोह कानून से उत्तर प्रदेश का परिचय तब हुआ जब 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर विरोध शुरू हुआ। देशद्रोह कानून – धारा 124 ए – ऐसे शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व से संबंधित है जो घृणा या अवमानना या सरकार के खिलाफ असंतोष को उत्तेजित करता है या करने का प्रयास करता है। इसके तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास के साथ जुर्माना है।

उत्तर प्रदेश में सीएए के विरोध और फिर 2020 में हाथरस  में एक दलित किशोरी के बलात्कार के बाद देशद्रोह के मामलों में वृद्धि देखी गई। सितंबर 2020 में हथरस जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार 19 वर्षीय दलित पीड़िता की मौत के बाद जब विरोध शुरू हुआ, तो यूपी सरकार ने कम से कम 18 अज्ञात व्यक्तियों और एक पत्रकार सहित पांच ज्ञात व्यक्तियों और एक राजनेता के खिलाफ देशद्रोह के 22 मामले दर्ज किए।

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यूपी सरकार द्वारा घटना से निपटने के तरीके के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों की इच्छा के खिलाफ और उनकी अनुपस्थिति में पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने का निर्णय भी शामिल था।

एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने, जिन्होंने सीएए विरोधी अभियान में शामिल होने पर देशद्रोह के आरोपों का सामना किया, कहा, अचानक यह एक फैशन बन गया है कि व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगा दिए जाएं, यहां तक कि इसके कानूनी प्रभाव को समझे बिना। मानो अधिकारियों ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए यह किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा है। आरोप तुच्छ मुद्दों पर लगाए जाते हैं और अदालत में साबित नहीं हो पाते।

यूपी में, 2010 के बाद से राजद्रोह के 115 मामलों में से 77 प्रतिशत पिछले तीन वर्षो में दर्ज किए गए थे। इनमें से आधे से अधिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर दायर किए गए थे – लोगों पर भारत विरोधी टिप्पणी करने या पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखने और बोलने का आरोप लगाते हुए।

लगभग 149 लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और 144 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आलोचनात्मक या अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2010-14 के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के वार्षिक औसत की तुलना में, 2014 और 2020 के बीच हर साल देशद्रोह के मामलों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धारा 124-ए के तहत देशद्रोह का कोई अपराध तब तक स्थापित नहीं होता है जब तक कि लिखित या कही गई टिप्पणी में हिंसा के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान या गड़बड़ी पैदा करने की क्षमता न हो और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। जब तक बयानों से हिंसा होने की संभावना न हो, तब तक कोई अपराध नहीं है।

यूपी सरकार ने प्रदर्शनकारियों और संशोधित नागरिकता कानूनों और हथरस में सामूहिक बलात्कार से निपटने के लिए आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ 28 मामले दर्ज करके अपने आलोचकों को दंडित करने के लिए देशद्रोह कानूनों का इस्तेमाल किया है।

यह योगी और मोदी सहित सरकार और पार्टी के नेताओं की आलोचना करने वालों पर विशेष रूप से कठोर था। ऐसे 149 आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह के कम से कम 18 मामले दर्ज किए गए।

यूपी में देशद्रोह के आरोपियों की सूची में कांग्रेस की डिजिटल टीम की पूर्व प्रमुख दिव्या स्पंदना और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। स्पंदना ने एक डिजिटल रूप से बदली हुई तस्वीर ट्वीट की जिसमें मोदी को अपनी मोम की मूर्ति के माथे पर चोर शब्द चित्रित करते हुए दिखाया गया है।

संजय सिंह ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार एक विशेष जाति के लिए काम कर रही थी।
हालात यहां तक आ गए हैं कि मीम्स, ट्वीट्स, कार्टून और तस्वीरें भी देशद्रोह के मामलों का कारण बन रही हैं। इसका खामियाजा पत्रकारों और सामाजिक प्रभावितों को भुगतना पड़ रहा है और उन पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, कहा, यूपी में धारा 124ए का बहुत ही तुच्छ और लापरवाही से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आरोपी को डराना और धमकाना है। मेरे पास ऐसे मामले आए हैं जहां मानहानि के एक साधारण मामले में महामारी अधिनियम लागू किया गया था। समस्या यह है कि इनमें से अधिकांश मामले सुनवाई के चरण तक नहीं पहुंचते हैं और उन्हें लटकाए रखा जाता है ताकि कथित आरोपी को झुकने पर मजबूर किया जाए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पूर्वी यूपी जिले में तैनात हैं, ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षो में देशद्रोह कानूनों का ‘अति प्रयोग’ हुआ है।

उन्होंने कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस व्यक्ति पर धारा 124ए लगाने का सख्त ‘आदेश’ दिया गया है। हालांकि, हम जानते हैं कि मामला अदालत में खत्म हो जाएगा, जिससे हमें कुछ राहत मिलती है।

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