अहमदाबाद। खेड़ा जिले के नडियाद में आयुर्वेदिक पेय पीने से 5 मौतों पर राज्य सरकार ने सफाई दी है। राज्य के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि राज्य में आयुर्वेदिक दवा के उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने किसी प्रकार के अल्कोहल युक्त पेय बनाने की गुजरात में अनुमति नहीं दी है।
नडियाद में आयुर्वेदिक सिरप से मौत मामले में गुरुवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सिरप कांड की जांच राज्य की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक सिरप बनाने के लिए गुजरात से अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी तरह का लाइसेंस नहीं दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। फूड एंड ड्रग्स विभाग भी कानूनी कार्रवाई में जुट गया है। घटना में आयुर्वेदिक दवा के साथ अन्य जहरीली या हानिकारक केमिकल मिलावट किए जाने का प्राथमिक तौर पर अनुमान है। पेय पदार्थ की जांच के लिए सैम्पल एफएसएल में भेजा गया है।