सुलतानपुर- कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दाखिल मानहानि के मुकदमे में उनके अधिवक्ता ने भारत जोड़ों न्याय यात्रा का हवाला देकर उनके जमानत के समय की याचना की। अदालत ने इस मामले में 20 फरवरी को तारीख मुकर्रर की है।
न्याय विभाग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि परिवाद के केस में गुरूवार को तारीख नियत थी लेकिन श्री गाँधी के अदालत में हाजिर न होने से उनके वकीलों ने एमपी/एमएएल कोर्ट में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर जमानत के समय देने की याचना की और अदालत अब इस मामले में न्यायालय 20 फरवरी को सुनवाई करेगी।
सूत्रों के अनुसार राहुल गाँधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी। पांच वर्ष पूर्व दाखिल परिवाद में राहुल गाँधी अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए है तथा अदालत ने उनके खिलाफ विधि के अनुसार समन/नोटिस भेजी थी लेकिन इसके बाद भी राहुल गाँधी न्यायालय हाजिर नहीं आ रहे हैं।
इस मामले में श्री गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अदालत से गुजारिश किया कि उन्हें समय दिया जाए और वे नियत तारीख पर पहुंचकर जमानत करा सके। उन्होंने बताया कि न्यायालय से कहा है कि उनको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है, नकल दिलाई जाए ताकि वह आपत्ति दाखिल कर सके।
गौरतलब है कि जिले के कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया है।