मुजफ्फरनगर। जीएसटी टीम पर हमले और टकराव के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज भी सुनवाई नहीं हो सकी।
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मामले की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय की अदालत में होनी थी, लेकिन अदालती प्रक्रिया के कारण यह स्थगित हो गई। अब इस पर सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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पूर्व विधायक शाहनवाज राना, उनके भाई सद्दाम राना और बेटे शाह मुहम्मद पर आरोप है कि उन्होंने जीएसटी टीम के साथ टकराव किया और उनकी कार्रवाई में बाधा डाली। जीएसटी टीम पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में राना परिवार को आरोपी बनाया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक, अदालत में 109 BNS एक्ट के तहत 13 अन्य मामलों की सुनवाई पहले से सूचीबद्ध थी। इसके चलते राना परिवार की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
शाहनवाज राना और उनके परिवार पर सरकारी कार्य में बाधा और धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला) सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जीएसटी टीम ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई के दौरान उनकी टीम पर हमला किया गया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जिसमें राना परिवार की जमानत याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है।