नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 28 नवंबर को आंध्रप्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को नायडू को इस मामले में नियमित जमानत दी थी।
उल्लेखनीय है कि कौशल विकास घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
चंद्रबाबू नायडू को 10 सितंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो हिरासत में हैं। इस मामले में नायडू 37वें आरोपी हैं। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। नायडू की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के पहले स्वीकृति जरूरी होती है।