प्रयागराज -इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के चर्चित जगबीर सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री और चौधरी जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह की याचिका स्वीकार कर ली है और नरेश टिकैत पर लगाए गए आरोप को संशोधित करने का निर्णय किया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि में ही इस मुकदमे का निर्णय करने का भी निर्देश दिया है। संभावना है कि मई महीने में ही इस बहुप्रतीक्षित मुकदमे का फैसला आ जाएगा।
आपको पता ही है कि 6 सितंबर 2003 को मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की भौरा कला थाना क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत अलावलपुर के ही 2 युवकों प्रवीण और बिट्टू को भी नामजद किया गया था।
प्रवीण और बिट्टू की मृत्यु हो चुकी है जबकि नरेश टिकैत के खिलाफ अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। इस मामले के वादी और चौधरी जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह इस मामले में लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर रहे हैं।
उन्होंने अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत से मुकदमे को स्थानांतरित करने की भी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की हुई है जिस पर अभी निर्णय लंबित है. इसी बीच योगराज सिंह ने एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है, जो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत में सुनी गई। योगराज सिंह ने बताया कि याचिका में हाईकोर्ट ने नरेश टिकैत पर लगाए गए आरोपों को संशोधित करने का निर्णय दिया है।
योगराज सिंह के वकील विवेक माहेश्वरी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपर जिला जज को नरेश टिकैत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संशोधित करके मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।