सहारनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बैंच ने सहारनपुर के सीएमओ डा. प्रवीण कुमार पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर निवासी डाक्टर अंशुल गुप्ता का बाजोरिया रोड़ पर किराए के भवन में अनन्या हेल्थ सेंटर नाम से अस्पताल है। सीएमओ डा. प्रवीण कुमार ने इस अस्पताल का नवीनीकरण नहीं किया। सीएमओ के मुताबिक कमिश्नर डा. हृषिकेश भास्कर यशोद के निर्देश पर उन्होंने 22 जून 2024 को डा. अंशुल गुप्ता का लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन खारिज कर दिया था।
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डा. अंशुल गुप्ता ने भवन मालिक ऊषा गुप्ता के बेदखली के आदेश पर सहारनपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से 23 फरवरी 2024 को स्टे ले लिया था और उसके बाद सीएमओ के यहां अस्पताल के नवीनीकरण का आवेदन किया था। मकान मालिक ऊषा गुप्ता ने आयुक्त के यहां आवेदन किया था। आयुक्त के निर्देश पर सीएमओ डा. प्रवीण कुमार ने 22 जून 2024 के आदेश को लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था।
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डा. अंशुल गुप्ता ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति शोमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश ने अनन्या हेल्थ सेंटर अस्पताल की याचिका पर आदेश दिया जिसमें न्यायालय ने कहा कि सीएमओ की कार्रवाई में कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है। दो सदस्यीय इस पीठ ने सीएमओ पर एक लाख रूपए का हर्जाना लगाया है।