मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या में जलाकर मारने पर आरोपी पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 6 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। आरोपी सास को 12 वर्ष की सजा व 6 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। गत 15 नवंबर 2008 को ग्राम उमरपुर में हत्या हुई थी।
जानकारी के अनुसार गत 15 नवंबर 2016 को थाना बुढ़ाना के उमरपुर गांव में दहेज को लेकर महिला मंजू की जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति कासिम को उम्रकैद व 6 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है, जबकि सास को 12 वर्ष की सजा व 6 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है, जबकि आरोपी ससुर नानूदीन की सुनवाई के चलते मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रजापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नागर ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार थाना बढ़ाना के ग्राम उमरपुर में दहेज को लेकर महिला मंजू को शादी के 19 माह बाद ही जलाकर मार डाला था। पीड़िता के पिता शाहनवाज ने मामला दर्ज कराया था।