Thursday, May 16, 2024

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की खैर नहीं,किया ये काम तो होगी जेल, लग सकता है जुर्माना

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लखनऊ। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास समेत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है।

 

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जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तय स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए।

 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के बाहर पार्किंग स्थलों और सड़क के किनारे शराब पीने पर रोक है।

 

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से आम जनता को असुविधा हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है।

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