Sunday, December 22, 2024

मैरिटल रेप केस पर उत्तराखंड HC की अहम टिप्पणी, ‘पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं…!

उत्तराखंड। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने पर पति को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

ये अहम टिप्पणी जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने की है, पीठ ने कहा कि पति और पत्नी के संबंध में धारा 377 आईपीसी पढ़ते समय धारा 375 आईपीसी के अपवाद 2 को इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता।

 

अगर पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य धारा 375 आईपीसी के अपवाद 2 के कारण दंडनीय नहीं है, तो वही कृत्य धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध नहीं हो सकता है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय