मुजफ्फरनगर। जनपद में 2० साल पुराने मामले में अदालत ने 36 आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। अब सजा के लिए 24 अगस्त को सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन क्षेत्र के महमूदनगर में करीब 2० साल पहले पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में 36 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की।
![](https://royalbulletin.in/wp-content/uploads/2024/05/IMG_20240504_175237.jpg)
शहर में 14 फरवरी 2००3 को जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच हुए झगड़े में युवक की हत्या के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आ गए थे। इस दौरान हमले में एसएचओ बलजीत सिंह, एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता और तत्कालीन सीओ सिटी दिनेश कुमार सिंह घायल हो गए थे। पुलिस ने 36 लोगों को जानलेवा हमले में नामजद किया था। बुधवार को अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।
डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी प्रविन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिसमें इंतजार पुत्र महमूद, इस्लाम व युनूस पुत्रगण यासीन, सलीम पुत्र शहराब, नौशाद पुत्र सगीर अहमद, आस मौहम्मद पुत्र शमीम, मौहम्मद नफीस पुत्र अयूब, नफीस पुत्र शमेदीन, शमीम पुत्र मौहम्मद उमर, शकील पुत्र शाहिद, मौ. अनीस पुत्र रज्जाक, सलीम, जावेद पुत्र अल्लाराजी, मौ. सलीम पुत्र अलीजान, इरफान पुत्र खलील, मौ.मुस्तकीम पुत्र राशिद, इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन, आलम पुत्र जुम्मन उर्फ कुम्मत नाई, गबयूर पुत्र खुर्शीद, अनीस पुत्र सईद, नौशाद पुत्र निजामुद्दीन, जिशान पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल लतीफ, रसीद, शहजाद, नूरमौहम्मद, माजिद पुत्र अब्दुल गफूर, शहजाद पुत्र सलीम, मुकीम पुत्र कमरूद्दीन, फखरूद्दीन पुत्र जियाउद्दीन, आबिद पुत्र भूरे खां, अख्तर पुत्र अब्बास, नजमू पुत्र अयूब, अहसान पुत्र जाहिद अली, मौबिन पुत्र राशिद, नसीम पुत्र मूसा, मौहम्मद आरिफ पुत्र जमीर अहमद को दोषी ठहराया।