Tuesday, November 5, 2024

देवबंद में अदालत ने लूट के मामले में आरोपी को चार वर्ष कारावास की सुनाई सजा,पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

देवबंद (सहारनपुर)। बाइक सवार राहगीरों से लूट के मामले में दोषी को एसीजेएम देवबंद की अदालत ने 4 वर्ष कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ.अहमद ने बताया कि नवम्बर 2019 की दोपहर को अकील अहमद व कसीम हीरो होण्डा बाइक पर सवार होकर राजूपुर से देवबंद आ रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक पीर के आगे से निकलकर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो एक्टिवा पर सवार होकर आए दो व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर बाइक सवारों को रोक लिया और उनसे 4 हजार पांच सौ रुपये लूटकर फरार हो गए। राहगीरों को आता देख दोनों फरार हो गए।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जून 2020 को जिला सम्भल के थाना हयातनगर के ग्राम लहरा निवासी चैम्पियन उर्फ अजय पुत्र अयूब को गिरफ्तार करते हुए उससे लूट की रकम बरामद की थी। मामले की सुनवाई एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत में चल रही थी। 
अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त चैम्पियन को धारा 392 में 4 वर्ष व धारा 504 में 02 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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