कानपुर। ग्वालटोली थाने में जानलेवा हमला मामले में पच्चीस हजार के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के बाद बुधवार रात हुए हंगामे के संबंध में पुलिस उपायुक्त मध्य राम सेवक गौतम का कहना है कि विधायक को गलत तथ्यों की जानकारी देकर थाने बुलाया गया। आरोपित के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए गुरूवार को जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित ग्वालटोली थाना क्षेत्र के धारमखेड़ा मोहल्ला निवासी शिव पुत्र रमेश के खिलाफ थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही ग्वालटोली एवं जाजमऊ थाने में इसके खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पच्चीस हजार का इनाम भी घोषित किया गया है।
पुलिस ने उसे बुधवार को गिरफ्तार किया तो उसे छुड़ाने की कोशिश में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा को गलत तथ्यों की जानकारी देकर थाने बुलाया गया। हालांकि जब पूरा प्रकरण विधायक के समझ में आया तो वह मान गए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौट गए। इस संबंध में चौकी प्रभारी पर जो आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है उसकी जांच सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज को दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर उप निरीक्षक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ग्वालटोली के धारमखेड़ा निवासी गुड्डी देवी ने 30 मार्च को गांव के चन्द्रशेखर, शिवा, बसीठ, अंकित, नीरज, परिवेश, जितेन्द्र और संजय के खिलाफ बलवा, मारपीट, हत्या के प्रयास समेत धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित शिवा तब से फरार चल रहा था। उस पर 25 हजार का इनाम भी रखा गया था।