मेरठ। थाना लिसाड़ीगेट निवासी अफसाना ने प्रेमी को पाने के लिए अपनी सहेली को घर बुलाया और फिर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर जिंदा जलाकर हत्या कर डाली। पुलिस ने इसे अफसाना की मौत दर्शाया लेकिन जब अफसाना जैसी दिखने वाली महिला थाने पहुंची तो पूरी वारदात का सच सामने आ गया। तीन साल बाद मामले में आरोपी महिला को सजा सुनाई गई।
प्रेमी को पाने के लिए सहेली की जलाकर हत्या करने वाली लिसाड़ी गेट की अफसाना उर्फ निशा को कोर्ट ने उम्रकैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पवन कुमार शुक्ला ने ये निर्णय सुनाया है।
सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल और शबनम मलिक ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दो अप्रैल 2019 की सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर में किराए पर रहने वाले अबरार के मकान में आग लगी थी। मकान से एक महिला का शव मिला था। शव की शनाख्त परिजनों ने अबरार की पत्नी अफसाना के रूप में की थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था। लेकिन पुलिस ने मामला संदिग्ध पाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था। डीएनए के सैंपल लिए थे।
24 अप्रैल 2019 को अफसाना जैसी दिखने वाली एक महिला महिला थाने पहुंची थी। इसकी जानकारी होने पर अफसाना की मां नसीमा थाने पहुंच गई थी। उसने बेटी को अफसाना के रूप में पहचान लिया था। लेकिन उस समय अफसाना ने खुद का नाम निशा पत्नी प्रवीण निवासी गोकुलपुर बताकर पहचान छिपा ली थी। मामला दो समुदाय से जुड़ने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।