Friday, November 15, 2024

मेरठ में कोर्ट ने सुनाई हत्या के दोषी को आजीवन कारावास,68 हजार का अर्थदंड भी लगा

मेरठ। लावड़ के अंदावली गांव में वर्ष 2020 में हुई अनुज शर्मा पुत्र ओमकार की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 68 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

इंचौली थाना प्रभारी योेगेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 में गांव अंदावली निवासी अनुज शर्मा की शादी थी। बरात में न ले जाने के कारण पड़ोस में ही रहने वाला विनीत, अनुज शर्मा से रंजिश रखने लगा था। शादी के कुछ दिन बाद इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। इसी दौरान विनीत ने गोली मारकर अनुज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया था। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

 

बताया गया कि पुलिस ने ऑपरेशन कन्वीक्शन अभियान के तहत कांस्टेबल रजत वत्स ने पैरवी की। बुधवार को न्यायालय ने विनीत को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 आईपीसी में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार का जुर्माना, धारा 506 आईपीसी में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार का जुर्माना, धारा 25ए आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कारावास व तीन हजार का जुर्माना, धारा 27ए एक्ट में पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय