Friday, November 22, 2024

मुजफ्फरनगर में 14 साल पुराने अपहरण के मामले में युवक को उम्रकैद, दूसरा आरोपी बरी

मुजफ़्फरनगर। गत 26 मार्च 2009 को थाना नई मंडी के गांव पचेंडा में विपिन कुमार की अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी गुड्डू उर्फ रविंदर को उम्र कैद की सजा व 39 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।

मामले की सुनवाई एडीजे 7 शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद 20 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 364 में 10 वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 201 में 3 वर्ष व 5 हज़ार रुपये जुर्माना ,404 में 3 वर्ष व 2 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 411 में 2 वर्ष की सजा व 2 हज़ार रुपये का जुर्माना किया।

कोर्ट ने एक आरोपी ज़ाहिद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवेंद्र कुमार व जोगेन्दर गोयल ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 27 वर्षीय विपिन कुमार का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या के बाद शव नाले में फेंक दिया था।

मृतक के पिता कालूराम की रिपॉर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गत 30 मार्च को नाले से शव बरामद किया। आरोपी से सोने की चेन एवं लूटी हुई घड़ी बरामद की। पुलिस ने आरोपी गुड्डू उर्फ रविंदर व ज़ाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंद्र कुमार और जोगेंद्र गोयल ने बताया कि थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में  14 वर्ष पूर्व युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कालूराम पुत्र प्रीतम ने 29 मार्च 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 मार्च को उसके बेटे विपिन उर्फ विक्की को मेघाखेड़ी गांव निवासी गुड्डू घर से बुलाकर ले गया था।

पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर गुड्डू पुत्र राजेंद्र और एक अन्य आरोपी तेंडु उर्फ जाहिद के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 शक्ति सिंह ने की।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता  ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तेंदु उर्फ जाहिद को बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी गुड्डू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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