नोएडा। ओसी/सीसी प्राप्त एवं सब लीज डीड की अनुमति ले चुके ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 20 बिल्डर प्रोजेक्ट्स के बकाया 3493 फ्लैट्स व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 1587 फ्लैट्स व नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 7779 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अधिकतम 15 दिन में कराई जाए। ये निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने दिए।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिल्डर्स के साथ एक बैठक हुई। इसमें सहायक महा निरीक्षक निबंधन प्रथम बीएस वर्मा, सहायक महा निरीक्षक निबंधन द्वितीय श्याम सिंह बिसेन, समस्त उपनिबंधक, तीनों प्राधिकरण के अधिकारी और बिल्डर्स मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रमोटर/ बिल्डर के द्वारा 15 दिन में बकाया फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने पर भारतीय स्टांप अधिनियम एवं रेरा अधिनियम के प्रावधान के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के 66 बिल्डर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 20 व यमुना प्राधिकरण के 2 बिल्डर को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बिल्डर्स के सवालों का भी उत्तर दिया। उन्होंने उप निबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री के संबंध में बिल्डर एवं आवंटियों की प्रत्येक समस्याओं का संज्ञान लेते हुए तत्काल समयबद्धता के साथ उनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक महा निरीक्षक निबंधन प्रथम एवं द्वितीय ने बैठक में उपस्थित बिल्डर्स को अवगत कराया कि तीनों प्राधिकरण की ग्रेटर नोएडा व नोएडा प्राधिकरण में इन फ्लैट के निबंधन के लिये आवश्यकता अनुरूप कैंप का आयोजन किया जाएगा।