सहारनपुर। एडीजे महेश कुमार ने मिलावटी शराब बेचने के मामले में मुकेश को सात साल की जेल की सजा सुनाई और 45 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया।
सरकारी वकील विक्रम वर्मा ने आज बताया कि 25 दिसंबर 2015 को नागल पुलिस ने गांव जोला डिंडोली निवासी मुकेश कुमार को कच्ची और मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। एडीजे महेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए सबूतों और गवाहों के आधार पर मुकेश को उक्त सजा सुनाई।