सहारनपुर। एडीजे शास्वत पांडे ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए छोटू पुत्र ऋषिपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील राकेश सहल ने आज बताया कि 8 दिसंबर 2021 को थाना रामपुर मनिहारान के गांव उमाई कलां में छोटू ने गांव निवासी शिव कुमार की कुदाल से हमलाकर जान ले ली थी।
मृतक की पत्नी कविता ने छोटू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। एडीजे शास्वत पांडे ने दोषी पाए गए छोटू को सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।