सहारनपुर। सरसावा पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अपर न्यायाधीश एडीजे-14 ने तीन दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 69 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शिवली उर्फ तौकीर पुत्र हाफिज, बिलाल पुत्र मतलूब और अफजाल पुत्र दिलशाद निवासी नसीरपुरा थाना सरसावा को सजा हुई है। इन पर घर में घुसकर बलात्कार करना, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था।