सहारनपुर। सरसावा पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अपर न्यायाधीश एडीजे-14 ने तीन दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 69 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शिवली उर्फ तौकीर पुत्र हाफिज, बिलाल पुत्र मतलूब और अफजाल पुत्र दिलशाद निवासी नसीरपुरा थाना सरसावा को सजा हुई है। इन पर घर में घुसकर बलात्कार करना, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था।