शामली। 2016 में हिन्दू नर्व वर्ष पर शामली में बिना अनुमति के बाइक रैली निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में भाजपा जिला मंत्री सहित 15 आरोपी अदालत में गैर हाजिर चल रहे थे। जिस पर पिछले सप्ताह अदालत द्वारा सभी 15 आरोपियों के विरूद्ध वारंट जारी किए गये थे। मंगलवार को भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी सहित 14 आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। मामले में एक आरोपी आंशु त्यागी की 2024 में सड़क हादसे में मौत हो चुकी है।
अप्रैल 2016 में भाजपा जिला मंत्री सहित 15 युवकों ने हिन्दू नर्व वर्ष के अवसर पर शामली में बिना परमिशन के बाइक रैली निकाली थी। जिस पर शामली कोतवाली में भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी, सन्नी शर्मा, आकाश वर्मा, प्रशांत वर्मा, करण सैनी, अक्षय कौशिक, आशु कांबोज, आशु राणा, शिवम शर्मा, राहूल जागिड, आकाश मित्तल, देवेन्द्र सैनी, प्रिंस राठी और आशु त्यागी के विरूद्ध धारा 144 का उलन्नघन करने के आरोप में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत में चल रही है।
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वही अदालत में हाजिर नहीं होने पर पिछले सप्ताह अदालत ने सभी 15 आरोपियों के विरूद्ध जमानतीय वारंट जारी करते हुए मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। मंगलवार को विवेक प्रेमी सहित 14 आरोपी कोर्ट में पहुंचे जबकि एक आरोपी आशु त्यागी की 2024 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कोर्ट में आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 14 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।