प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने शनिवार को छुट्टी के दिन विशेष पीठ बनाकर हापुड़ में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना पर जांच के लिए गठित विशेष टीम को निर्देश जारी किया।
कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह 15 सितम्बर को अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें कि वकीलों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर क्या कार्यवाही हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर वकीलों की तरफ से हापुड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह आदेश आज चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर एवं जस्टिस एम सी त्रिपाठी की खंडपीठ ने हापुड़ घटना को लेकर कायम जनहित याचिका पर पारित किया।
आज मामले की सुनवाई तब शुरू हुई जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सचिव और इसके अध्यक्ष और सदस्य सचिव के माध्यम से दिए गए आवेदन 7 सितम्बर 2023 में हापुड़ की घटना के सम्बंध में उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तत्काल सुनवाई हेतु आग्रह किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने छुट्टी के दिन बेंच बनाकर तत्काल सुनवाई की , बार काउंसिल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने पक्ष रखा।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवेदन पर विचार के लिए कोर्ट ने हापुड़ की घटना के संबंध में जिसमें अनेक शिकायतें शामिल हैं, उस पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष जिसमे न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान, महाधिवक्ता उप्र या उनके नामित प्रतिनिधि, चेयरमैन बार कौंसिल आफ उप्र व अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को शामिल किया गया है।
घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही गठित एसआईटी को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय घटना के संबंध में वकीलों द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दे। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति समिति के अध्यक्ष के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट इस केस की सुनवाई 15 सितम्बर को करेगी।