मुजफ्फरनगर। गत 2011 को शामली के थाना कांधला के ग्राम मिमलाना गाढ़ी में जानलेवा हमले के मामले में आरोपी प्रताप, कुलवंत,सुरेश व प्रमोद को 6 वर्ष की सजा व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के पीठासीन अधिकारी कमला पति की कोर्ट में हुई अभियोजन को और से एडीजीसी वीरेंद्र नागर ने पैरवी की।