Sunday, December 22, 2024

सहारनपुर में छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों पांच वर्ष के कारावास की सुनाई सजा, 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया 

सहारनपुर। छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दो भाइयों को सजा सुनाई है। जिनमें से एक को तीन वर्ष और दूसरे को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 20 जून 2018 को पीड़ित पक्ष ने थाना कुतुबशेर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आमिर, आरिफ और आसिफ निवासी उत्तम विहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 14 ने आरिफ को पांच वर्ष और आमिर को तीन वर्ष के कारावास सजा सुनाई है, जबकि आसिफ को दोष मुक्त किया है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय