देवबंद (सहारनपुर)। हत्या के 24 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने अभियुक्त विनीत पुत्र अमरीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल 2000 को थाना बडग़ांव के गांव किशनपुरा निवासी सुखबीर सिंह पुत्र ताराचंद, राजकुमार व सुभाषचंद्र पुत्रगण सुखबीर अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। तभी गांव के ही विनीत व अन्य कई लोगों ने सिंचाई के विवाद में उक्त तीनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इसमें सुखबीर की मौत हो गई थी। इस संबंध में सुखबीर के पुत्र राजकुमार ने थाना बडग़ांव में मामला दर्ज कराया था। विवेचना उपरांत आरोपितों के विरुद्ध विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
मामले के आरोपितों रामकिशन, अमरीश व दिनेश के खिलाफ पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका था। जबकि विनीत की पत्रावली हाईकोर्ट के आदेशानुसार स्टे थी। स्टे समाप्त होने के बाद आरोपित विनीत के खिलाफ उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलें सुनने के बाद विनीत पुत्र अमरीश को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।