Saturday, May 18, 2024

सहारनपुर में हत्या के मामले में चार को उम्रकैद, 7 साल पहले कर दी थी हत्या

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

सहारनपुर – उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी चार लोगों को उम्रकैद और 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सरला दत्ता ने 21 अप्रैल 2016 को थाना ननौता के गांव फतेहपुर में नरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में उसी गांव के चार लोगों मोहन, जोनी, सुरेंद्र और पंकज को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

सरकारी वकील दीपक सैनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतक नरेंद्र कुमार सड़क किनारे शौच कर रहा था। आरोपियों ने उसका विरोध किया। गाली-गलौच करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र कुमार ने जब उसका विरोध किया तो उन लोगों ने तमंचे से उसके पेट में गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतक के पिता रामशरण की ओर से ननौता थाने में जोनी, सुरेंद्र और पंकज एवं मोहन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इन चारों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में कोर्ट ने जानलेवा हमले के दोषी पाए गए दूसरे पक्ष के पांच लोगों को 12-12 साल की कैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील अमित त्यागी ने बताया कि एडीजे सरला दत्ता ने विकास, अरविंद, बिंदर, राजेंद्र और संजय को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 12 के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर छह-छह हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय