Friday, January 31, 2025

सहारनपुर में दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहाें के आधार पर दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के थाना जनकपुरी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहाें के आधार पर दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई है।

शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी के मामा ने 30 अगस्त 2017 को थाना जनकपुरी में महताब निवासी चौधरी विहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनकी भांजी के साथ महताब ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 की अदालत में विचाराधीन था। आज अदालत ने महताब को दस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में विवेचक उपनिरीक्षक अब्दुल वसीम व पैरोकार हेड कांस्टेबल प्रीतम सिंह ने अदालत में सशक्त पैरवी की है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
142,970SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय