मुज़फ्फरनगर। गत 18 मई 1999 को थाना छपार इलाके में पुलिस की चेकिंग में पशुचारा के नीचे वाहन में 50 बोरे नशीला पदार्थ डोडा पोस्त का चूरा बरामद होने के मामले में आरोपी राजुद्दीन को दस वर्ष की सज़ा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न किए जाने पर दो माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी।
मामले की सुनवाई एडीजे 7 शक्ति सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजी सी प्रवेंद्र कुमार व जोगेन्दर गोयल ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 18 मई 1999 में थाना छपार इलाके में एक वाहन में पशु चोकर के नीचे छिपाकर ले जा रहे 50 बोरी डोडा पोस्त का चूरा बरामद हुआ था। मोके से राजुद्दीन, हसीन व गुड्डू को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के चलते दो आरोपियों के कोर्ट में हाज़िर न होने पर उनके पत्रावली अलग कर राजुद्दीन के विरुद्ध सुनवाई के बाद उसे दंडित किया गया।