Saturday, May 4, 2024

कोडिनयुक्त औषधीय के अवैध व्यापार में शामिल औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की, 11 दवा विक्रेताओं की अनुमति निरस्त

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मुजफ्फरनगर। सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल ने जनपद के 11 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के कोडिनयुक्त औषधि बेचने की अनुमति निरस्त की है।

 

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सहायक औषधि आयुक्त को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद के कुछ मेडिकल स्टोर व एजेंसियां कोडिन युक्त औषधीयो का अवैध व्यापार कर रही है, जिसके उपरांत कोडिन युक्त औषधीय के अवैध व्यापार में शामिल औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

 

जांच उपरांत सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल द्वारा जनपद के 11 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के कोडिन युक्त औषधि बेचने की अनुमति निरस्त की गई, जिसमें आदित्य फार्मा, दुकान नंबर -96, प्रथम तल, जिला परिषद मार्केट, एन.के. फार्मा, दुकान नंबर 11, 12, रोहिल्ला मार्केट, पचेंडा रोड, न्यू मंडी चेतन मेडिकोज, दुकान नंबर 118, 119, प्रथम तल, जिला परिषद मार्केट, कार्तिक फार्मास्यूटिकल्स, दुकान नंबर 65 बी, अगरवाल मार्केट, शंकर मेडिकोज,

 

दुकान नंबर 45, प्रेमपुरी, गांधी पार्क, क्वालिटी मेडिसिन, दुकान नंबर 33, जिला परिषद मार्केट, कुमार ब्रदर्स, दुकान नंबर 58, भूतल, जिला परिषद मार्केट, हरिओम मेडिकल एजेंसी, दुकान नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, टी स्क्वायर कंपलेक्स, आर्य समाज रोड, मार्स मेडिकल एजेंसी, दुकान नंबर 36, जिला परिषद मार्केट, आशीष मेडिकोज, दुकान नंबर 78, भूतल, जिला परिषद मार्केट, मेडिको डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान नंबर 61, बी.एस.ए. कंपाउंड, जिला परिषद मार्केट में जांच अभी जारी है, जांच उपरांत कुछ और मेडिकल एजेंसी और स्टोरों की अनुमति निरस्त की जाएगी।

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