बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सनसनीखेज लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल के मामले में चित्रदुर्ग जिले के प्रसिद्ध मुरुघा मठ के बलात्कार आरोपी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को बुधवार को सशर्त जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरोपी संत को मठ के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था और उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया था। उनसे दो जमानतदार उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके सामने पेश होना चाहिए। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि जमानत आदेश के बावजूद संत की रिहाई संदिग्ध है, क्योंकि वह दो अन्य मामलों में बलात्कार के आरोप का भी सामना कर रहे हैं।
इन मामलों में संत की जमानत याचिकाएं अभी भी अदालत में लंबित हैं। संत पर पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी की धाराओं, अत्याचार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। संत को 1 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में बंद हैं।