मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 2016 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था।
उन्होंने बताया कि पीडि़ता की मां की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सोनू पुत्र चन्द्रपाल 28 जून 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया था, जब वह घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पीडि़ता को बरामद किया था, जिसके उपरांत पुलिस ने मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो कोर्ट दो के जज अंजनी कुमार ने की। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित सोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी गांव कुटबा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।