मेरठ। भारत में समान नागरिक संहिता के पीछे के उद्देश्यों और कारणों में सभी नागरिकों का सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय शामिल है। यह तभी मूर्त रूप ले सकता है जब सामाजिक माहौल का निर्माण समाज के अभिजात्य वर्ग और नेताओं के बीच राजनेताओं द्वारा किया जाएगा, जो जनता को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए जागृत कर सकें। यह बात आरएसएस के वरिष्ठ नेता अजय मित्तल ने एक कार्यक्रम के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा ऐसी बहस और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों और लाभार्थियों को शामिल करने की मांग की है। एक बार लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष और लाभकारी कानून बन जाएगी। ‘पर्सनल लॉ’ न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करता है। सभी व्यक्तियों को एक लोकतांत्रिक शासन पर भरोसा रखना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पूरी तरह से और लगातार लागू किए जाते हैं। सभी समुदायों को देश में बदलते समय के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उद्धृत करता हूं, “किसी समाज का कानून एक जीवित जीव है। यह एक दिए गए तथ्यात्मक और सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है जो लगातार बदल रहा है। कभी-कभी कानून में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है और यहां तक कि इसे उत्तेजित करने का इरादा भी होता है।
हालांकि, ज्यादातर मामलों में, कानून में बदलाव सामाजिक वास्तविकता में बदलाव का परिणाम है। वास्तव में, जब सामाजिक वास्तविकता बदलती है, तो कानून को भी बदलना होगा” एके सीकरी, जे इन बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे, (2014) 1 एससीसी 188। विभिन्न धर्मों में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रथाओं के संदर्भ में भारत में ‘पर्सनल लॉ’ में सुधार, विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से ही हुए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 25(2) और 44 के तहत इस तरह के विधायी हस्तक्षेप की अनुमति है।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, लागू की जाती है, तो प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सामान्य सेट के साथ सभी व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर देगी। समान नागरिक संहिता की अवधारणा संविधान के भाग चार में निहित है, जो अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि “राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” भारत का क्षेत्र”। समान नागरिक संहिता जैसे लाभकारी कानून में व्यापक सार्वजनिक हित और कल्याणकारी महत्वाकांक्षाएं होंगी।
विविधता को एकरूपता में ढालना है, क़ानूनों और न्यायिक निर्णयों के टकराव से उत्पन्न होने वाले भ्रम और अनिश्चितताओं को दूर करना है। हममें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट विशेषताएँ बनाए रखेगा और हमें अपनी ऐतिहासिक विरासत को त्यागना नहीं पड़ेगा। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।