बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र में मार्च 2022 में दिल्ली निवासी एक महिला को गुलावठी में लाकर झूठ बोलकर शादी करने और फिर बाद में उसका धर्म परिवर्तन करने के मामले में अभियुकत अनीस निवासी आवास विकास कालोनी हापुड़ को एडीजे स्पेशल न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट विजय पाल ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व 4.06 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। जिसमें से तीन लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जनपद में इस तरह का यह पहला फैसला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विपुल सिंह राघव ने बताया कि मुकदमे की वादिया ने 15 मार्च 2022 को तहरीर देकर बताया कि वह मूल रूप से हापुड़ की निवासी है। उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। वह उससे अलग रहती है और दिल्ली स्थित मंगोलपुरी में रहकर अपना पालन पोषण कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली में अनीस अहमद निवासाी आवास विकास कालोनी हापुड़ से हुई थी।
उस दौरान आरोपी अनीस ने अपना हिंदू नाम आकाश बताया था। करीब आठ माह पूर्व आरोपी अनीस उसे अपने साथ गुलावठी लेकर आया था। यहां उसने धौलाना अड्डे के पास उसे किराए के मकान में रखा। जिसके बाद आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपी ने पीड़िता को अपना वास्तविक नाम बताते हुए झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराते हुए मुस्लिम बना दिया।
कुछ दिन पूर्व आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने जब उससे फोन पर संपर्क कर कारण जानना चाहा तो आरोपी ने उसके साथ आपत्तिजनक बातें करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर फोन काट दियसा। आरोपी पीड़िता के ढाई लाख रुपये और सोने जेवरात भी साथ ले गया है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल की। जांच में धर्म परिवर्तन का मामला सही पाया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व 4.06 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जिसमें से तीन लाख रुपये पीड़िता को देने के भी निर्देश जारी किए हैं।