Friday, September 20, 2024

एडीजे कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर। एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विगत 12 मई 2020 को वादी ने थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि अभियुक्त रिहान पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम नावला थाना मंसूरपुर ने वादी के पिता की हत्या करने की।

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वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था।

थाना मन्सूरपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त रिहान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में किया। प्रभावी पैरवी की और समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया।

विशेष लोक अभियोजक रामनिवास पाल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-4 ने आरोपी रिहान को दोषी करार देते हुए धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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