मुजफ्फरनगर। गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शोरम में एक 17 वर्ष के बालक अंकुर की हत्या कर शव को छिपाने के मामले में आरोपी अजीत को उम्रकैद व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।
मामले की सुनवाई एडीजे 9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्ठ कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा व सहदेव सिंह ने पैरवी की। सह आरोपी नाबालिग घोषित हो गया था।
अभियोजन के अनुसार गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शोरम में वादी वीरसेन के 17 साल के अंकुर को अजीत व सुनील बुलाकर ताश खेलने लगाए थे, बाद में उसका शव खेत मे पड़ा मिला था। सुनवाई के चलते सुनील नाबालिग घोषित हो गया था, जबकि अजीत के विरुद्ध सुनवाई चली।